लॉकडाउन में बंद लोगों के लिए इस बीच राहत की एक खबर है.
गृह मंत्रालय ने देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है. अब जरूरी चीजों के साथ ही गैर-जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की भी इजाजत दे दी गई है.
लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण अब भी तेजी से पैर पसार रहा है, इसी को देखते हुये सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं.
इन शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें!
●केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है जो नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों.
●दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ मास्क के साथ ही काम कर सकेगा. सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
●शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए.
●दुकानें खोलने का ये नया आदेश उन इलाकों में लागू नहीं होगा जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट घोषित किया गया है.
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