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Tuesday, May 19, 2020

यूपी सरकार ने लाॅकडाउन 4 के लिए जारी कि गाइडलाइंस, खुल सकेंगी मिठाई की दुकानें


यूपी सरकार ने लाॅकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। यूपी में अब मिठाई की दुकानें खुल सकेंगी, हालांकि किसी को भी दुकान में बैठकर कुछ खाने की अनुमति नहीं होगी। मिठाई खरीदकर घर लाना होगा। इसी तरह रेंस्टोरेंट खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। यहां भी शर्त यह है कि खाने की सिर्फ होम डिलीवरी होगी। इसके अलावा सरकार ने बारात घर खोलने की भी छूट दी है। किसी भी शादी समारोह में 20 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगी है। सरकार ने खुले स्थानों पर पटरी के दुकानदारों को भी दुकान लगाने की इजाजत दे दी है।  

सरकार ने प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार ख्रोलने को कहा है। इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रकार के निर्देशों का पालन का भी ध्यान रखना होगा। जिला प्रशासन इस संबंध में स्थानीय व्यापार मंडल के साथ बातचीत कर विस्तृत आदेश जिला स्तर से जारी करेंगे।  अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी आदेश को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सोमवार को देर रात सभी जिलों को भेजा। 
नर्सिंग होम को इमरजेंसी व जरूरी आपरेशन की अनुमति
नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को  इमरजेंसी एवं आवश्यक आपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति दी जाएगी लेकिन यह अनुमति उन्हें सभी सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद मिलेगी। 
इन्हें भी मिलेगी छूट : 
-ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर पालिका क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी।
-शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।
-सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाइयों को फेस मास्क व फेस कवर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर उक्त सावधानी बरतनी होगी। 
-मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा एवं सब्जी मंडियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। 
चार पहिया वाहन पर चालक के अलावा दो व्यक्ति ही चल सकेंगे
- लॉकडान के चौथे चरण में पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन पर चालक के अलावा सिर्फ दो लोग ही चल सकेंगे
- चार पाहिया वाहन में अगर परिवार के दो बच्चे हैं तो उनको भी चलने की अनुमति होगी
- बाइक पर अकेले चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन महिला पीछे बैठी है तो उसे भी अनुमति होगी
- बाइक सवार सभी व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा
- थ्री व्हीलर वाहन में चालक के अलावा दो व्यक्तियों तक चलने की अनुमति
- वाहन पर चलने वालों को सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

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