सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सऐप को आधार से लिंक करने के मामले पर केंद्र सरकार से औपचारिक जवाब तलब किया है। साथ ही कहा कि इस मासले पर जल्द से जल्द फैसला किया जाना चाहिए। पीठ ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार इस मामले को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है तो हमें ही कुछ करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या सोशल मीडिया को लेकर किसी तरह का कानून या नियम बनाया जा रहा है? तो मेहता ने कहा कि वह 24 सितंबर तक इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट कर देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अगर इस बारे में कोई कानून या नियम हैं तो हम उनके आधार पर अपना फैसला देंगे।
पीठ ने कहा कि उसे सोशल मीडिया अकाउंट और आधार को लिंक करने से जुड़े मद्रास हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने पर कोई आपत्ति नहीं है। गौरतलब है कि तमिलनाडू सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से मामला मद्रास हाईकोर्ट में ही चलने देने की अपील की थी।
वहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ पारित किसी भी आदेश का वैश्विक असर होगा, इसलिए शीर्ष अदालत को इस तरह के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला करना चाहिए और विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को सुप्रीम में हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
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